यह सिर्फ चुनावी धोखाधड़ी नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट है

 

यह सिर्फ चुनावी धोखाधड़ी नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट है

Rahul's Press Conference: https://www.youtube.com/watch?v=xZPIv6cS3RQ

Poem: https://rakeshinsightfulgaze.blogspot.com/2025/09/blog-post_18.html

English Version: https://rakeshinsightfulgaze.blogspot.com/2025/09/this-is-not-just-electoral-fraud-its.html

राहुल गांधी की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई सामान्य राजनीतिक बयान नहीं था। यह सीधे-सीधे एक चेतावनी थीकि भारत के लोकतंत्र पर संगठित हमला हो रहा है, और जिन संस्थाओं को इसकी रक्षा करनी थी, वही अब इस हमले में शामिल हैं।

यह अब सिर्फ राजनीति का मामला नहीं रहा। यह एक अपराधिक साज़िश है जिसमें वैध मतदाताओं को योजनाबद्ध तरीके से वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। राहुल गांधी ने इस प्रक्रिया का नाम लिया: Systematic Illegal Removal (व्यवस्थित अवैध निष्कासन) कांग्रेस पार्टी ने उन असली लोगों के नाम उजागर किए हैं जिनके वोट लिस्ट से हटाए गए, और यह भी बताया कि यह कैसे हुआ। यह कोई गलती नहीं हैयह एक योजना है। संगठित, सोची-समझी, और चुनावी नतीजों को पहले से तय करने के इरादे से की गई कार्रवाई।

पिछले 18 महीनों से कर्नाटक की CID इस घोटाले की जांच कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग (ECI) से जरूरी डेटा मांगा है जिससे यह पता चल सके कि यह धोखाधड़ी किसने की। लेकिन चुनाव आयोग ने यह डेटा देने से साफ इंकार कर दिया।

सोचिएएक संवैधानिक संस्था, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की जिम्मेदार है, वह अब खुद जांच में अड़चन डाल रही है। यह लापरवाही नहीं हैयह जांच में बाधा डालना है। यह कानून का उल्लंघन है। और यह संविधान के साथ धोखा है।

और जैसे ही यह सच्चाई सामने आई, बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग का बचाव करना शुरू कर दिया।

सवाल यह है: एक राजनीतिक पार्टी का क्या काम है एक संवैधानिक संस्था का बचाव करने का, जो खुद संदेह के घेरे में है? जवाब साफ हैजब आप किसी संस्था का बचाव कर रहे हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है, तो आप खुद भी उस साज़िश का हिस्सा हैं। यह केवल शक की बात नहीं हैयह सीधी मिलीभगत की निशानी है।

अब बात मीडिया की।

कुछ मीडिया चैनल और एंकर इस गंभीर मुद्दे को दबा रहे हैं, घुमा रहे हैं, और जनता का ध्यान भटका रहे हैं। वे सिर्फ निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने में असफल नहीं हैंवे जानबूझकर एक अपराध को छिपाने का काम कर रहे हैं। और जब मीडिया अपराधियों का बचाव करता है, तो वह खुद भी अपराध में शामिल हो जाता है। यह सिर्फ नैतिक विफलता नहीं हैयह कानूनी अपराध है।

अब समय गया है कि इस पूरे मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के संकट के रूप में देखा जाए।

क्योंकि जब एक व्यक्ति का वोट छीन लिया जाता है, तो उससे सिर्फ उसका अधिकार नहीं, उसकी राष्ट्रीय पहचान भी छीन ली जाती है। वोट देना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं हैयह उस रिश्ते की पुष्टि है जो नागरिक और राष्ट्र के बीच होता है। जब यह अधिकार छिनता है, तो व्यक्ति उस राष्ट्र से कट जाता है। और जब लाखों लोगों के साथ यह होता है, तो राष्ट्र के अस्तित्व पर सवाल खड़ा होता है।

जो कुछ हो रहा है, वह सिर्फ चुनावी हेराफेरी नहीं है। यह देश के नागरिकों को लोकतंत्र से बाहर धकेलने की साज़िश है। और जब सरकार, संवैधानिक संस्थाएं और मीडिया मिलकर इस साज़िश को अंजाम देते हैंतो यह सिर्फ घोटाला नहीं होता, यह देशद्रोह के बराबर होता है।

अब राहुल गांधी को सिर्फ सवाल पूछने से आगे बढ़ना होगा।

FIR दर्ज होनी चाहिए।

जो बीजेपी नेता चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR
जो चुनाव आयोग अधिकारी डेटा देने से इंकार कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR
और जो मीडिया चैनल जानबूझकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी FIR

क्योंकि जब लोकतंत्र की संस्थाएं खुद लोकतंत्र को तोड़ने लगें, तो उन्हें रोकना सिर्फ अधिकार नहीं, राष्ट्रीय कर्तव्य बन जाता है।

अब जनता को भी उठ खड़ा होना होगा।

यह लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं है। यह हर उस भारतीय की लड़ाई है जो अपने वोट, अपने अधिकार और अपने अस्तित्व को लेकर गंभीर है। अब खामोश रहने का वक्त नहीं है। अब डरने का वक्त नहीं है।

अब आवाज उठाने का वक्त है।

शांतिपूर्ण लेकिन सशक्त विरोध प्रदर्शन हर दिन होने चाहिए:

  • चुनाव आयोग के सामने
  • संसद भवन के बाहर
  • प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निवास के बाहर
  • और सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर

और एक नारा पूरे देश में गूंजना चाहिए: "वोट चोर, गद्दी छोड़। देश बिकाऊ नहीं है!"

राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने सच्चाई सामने रखी। अब देश को जवाब देना होगा।

खड़े होइए। FIR दर्ज कराइए। डेटा की मांग कीजिए। गुनहगारों को बेनकाब कीजिए।

क्योंकि अगर आपने आज अपना वोट नहीं बचाया, तो कल आपकी पहचान भी बची नहीं रहेगी।

 



Comments

  1. मैं समझता हूँ कि आप चाहते हैं कि जनता या विपक्ष चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ FIR दर्ज कराए, लेकिन आपने जो चुने हुए नेताओं और मीडिया के खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात कही है, तो उनके खिलाफ ECI को बचाने के प्रयास के आधार पर FIR दर्ज कराने का कानूनी आधार क्या है?

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    1. हाँ, आम जनता को कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वे किसी भी व्यक्ति चाहे वह चुना हुआ प्रतिनिधि हो या मीडिया कर्मी के खिलाफ FIR दर्ज करें, यदि वह किसी अपराधी को जानबूझकर बचाने, जांच में बाधा डालने, या अपराध को छिपाने का प्रयास कर रहा हो।
      यहाँ वे प्रमुख भारतीय कानून और धाराएँ हैं जो नागरिकों को यह अधिकार देती हैं:
      🔹 1. भारतीय दंड संहिता की धारा 120B – आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy)
      यदि कोई व्यक्ति नेता, अधिकारी या पत्रकार जानबूझकर किसी अपराध को छिपाने या अपराधियों को बचाने के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है, तो वह अपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) का दोषी होता है। यह साजिश मौखिक, लिखित या व्यवहारिक किसी भी रूप में हो सकती है।
      🔹 2. धारा 201 – साक्ष्य को नष्ट करना या गलत जानकारी देना (Causing Disappearance of Evidence)
      यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपराध से जुड़ी साक्ष्य मिटाता है, छिपाता है या गलत जानकारी देता है ताकि अपराधी को बचाया जा सके, तो उसे धारा 201 के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है।
      मीडिया चैनल या नेता यदि ऐसे झूठे तथ्य फैलाते हैं जो जांच को भटकाने के लिए हैं, तो उन पर यह धारा लगाई जा सकती है।
      🔹 3. धारा 202 – जानकारी छिपाना (Intentional Omission to Give Information)
      कोई व्यक्ति जो किसी अपराध की जानकारी रखता है लेकिन जानबूझकर उस जानकारी को छिपाता है या पुलिस को नहीं बताता, तो उस पर धारा 202 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
      यह मीडिया कर्मियों या पदाधिकारियों पर भी लागू होती है जो अपराध जानते हैं पर जानबूझकर चुप रहते हैं।
      🔹 4. धारा 34 – समान इरादा (Common Intention)
      यदि कई लोग, अलग-अलग तरीके से ही सही, लेकिन एक ही उद्देश्य से किसी अपराध या अपराधी को बचाने में सहयोग करते हैं, तो उन्हें सामूहिक रूप से दोषी माना जाता है। यदि राजनीतिक दल और मीडिया जानबूझकर मिलकर जनता को गुमराह करते हैं या अपराध को छिपाते हैं, तो इस धारा के तहत मामला दर्ज हो सकता है।
      🔹 5. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988)
      यदि कोई चुना हुआ प्रतिनिधि अपने पद का दुरुपयोग करके किसी सरकारी संस्था (जैसे चुनाव आयोग) को जांच से बचाता है या भ्रष्ट तरीके से उसकी रक्षा करता है, तो वह भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत दोषी होता है।
      इस कानून के तहत ऐसे नेता लोक सेवक होने के बावजूद अगर भ्रष्ट मंशा से कार्य करते हैं, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है।
      🔹 6. FIR दर्ज कराने का नागरिक अधिकार (CrPC धारा 154 और 156(3))
      दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 154 के अंतर्गत कोई भी नागरिक, यदि उसे किसी गंभीर अपराध (Cognizable Offence) की जानकारी हो, तो सीधा FIR दर्ज करा सकता है। अगर पुलिस FIR लेने से इनकार करती है, तो नागरिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 156(3) के तहत अर्जी देकर जांच का आदेश दिलवा सकता है।
      ✅ निष्कर्ष (Conclusion):
      जो भी नेता, मीडिया संस्थान या अधिकारी जानबूझकर संवैधानिक अपराध को छुपाने या अपराधियों को बचाने का प्रयास करते हैं, वे कानून के अनुसार दोषी हैं। भारत के हर नागरिक को अधिकार है कि वह ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराए और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंडित करवाए।
      लोकतंत्र की रक्षा करना सिर्फ सरकार की नहीं, नागरिकों की भी जिम्मेदारी है।

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